दिल्ली में कल से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की एंट्री, PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

0
41

दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की जांच भी की जाएगी। अगर वो BS 6 नहीं है तो उन्हें जब्त किया जाएगा। अन्य राज्यों की जो इंटरस्टेट बस चल रही है वह बीएस-4 कैटेगरी वाली है। ऐसे में जब इन्हें बंद किया जाएगा तो बसों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं नियम क्या है।

PUCC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं
BS-6 वाहनों की एंट्री को लेकर जारी किए गए नियम के अलावा बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ANPR सिस्टम से पेट्रोल पंप पर जांच की जाएगी। अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री मिलेगी या नहीं तो आपको बता दें कि सिर्फ उन पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया गया है, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और इनका इंजन BS 6 कैटेगरी से कम है। वहीं अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है तब भी आसानी से पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट देश भर में मान्य है और अगर समय सीमा खत्म नहीं हुई है तो उपयोग किया जा सकता है।

कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई बैन
अगर कोई वाहन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आ रहा है तो उन्हें जब्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों की एंट्री दिल्ली बॉर्डर पर रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं शहर में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन की गई है। चाहे इसे बाहर से लाना हो या दिल्ली में ही एक से दूसरी जगह ले जाना हो।

नर्मदा भूमि के वेबसाइट के कुछ तत्त्वों में उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्रियों में समाचार/फोटो/ वीडियो इत्यादि विषय वस्तुएं शामिल होंगी। "नर्मदा भूमि" इस तरह की सामग्रियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। "नर्मदा भूमि" वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी सामग्री के लिए संवाददाता/ ख़बर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। "नर्मदा भूमि" वेबसाइट या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here