पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाले एक ट्रेक्टर एवं आरोपी के विरूध्द की गई कार्यवाही

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अनूपपुर* पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 03/02/2026 को रात्री करीब 02.00 बजे पुलिस स्टाफ चौकी वेकंटनगर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ऐवन सिंह गोड़ निवासी आमाडाड़ अलान तिपान नदी संगम ग्राम गोधन से अवैध रेत अपने ट्रेक्टर की ट्राली में लोड कर आमाडाड़ से कदमसरा की ओर रेत बेंचने आने वाला है।मुखबिर के बताये स्थान अनूपपुर गौरेला रोड कदमसरा में रोड किनारे अंधेरे में रूककर वाहन का इन्तजार किया तो आमाडाड़ तरफ से एक ट्रेक्टर अंधेरे में आता दिखाई दिया जिसकी सामने की लाईट जल रही थी जिसे रोककर चेक किया गया तो एक पुराने इस्तेमाली न्यू हालेंड 3037 टीएक्स स्मार्ट 39 एचपी कंपनी का नीला सफेद रंग का बिना नं. का ट्रेक्टर एवं पीछे लगी नीले रंग की ट्राली लगी जिसमें 03 घन मीटर अवैध रेत खनिज रेत लोड मिली वाहन चालक से नाम पता पूछां गया तो अपना नाम ऐवन सिंह गोंड़ पिता लाल सिंह गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम आमाडाड़ पु.स.केन्द्र वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) का होना बताया एवं उक्त वाहन स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड होना बताया उक्त वाहन के पीछे लगी ट्राली में फुल 03 घन मीटर रेत खनिज भरी होना पाया गया वाहन स्वामी/चालक ऐवन सिंह गोड़ से उक्त ट्रेक्टर वाहन के ट्राली में लोड रेत खनिज की वैध टीपी की जानकारी चाही गई जो वाहन स्वामी/चालक ऐवन सिंह गोड़ ने जानकारी देते हुए बताया की मेरे पास उक्त ट्रेक्टर की ट्राली में लोड 03 घन मिटर रेत का कोई कागजात टी.पी. नही है उक्त ट्राली में तिपान नदी से रेत लोड करके ग्राम आमाडाड़ बेचने ले जा रहा था मेरे ट्रेक्टर का रजि. नं. MP 65ZB9608 है । वाहन स्वामी/चालक ऐवन सिंह गोड़ के द्वारा अपने स्वामित्व के ट्रेक्टर बिना नं. मे पीछे लगी ट्राली में अवैध रूप से रेत(खनिज) चोरी कर परिवहन करना पाया गया जो आरोपी वाहन स्वामी/चालक ऐवन सिंह गोड़ का कृत्य धारा 303(2),317(5), 305(ई) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खान खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी उपरोक्त के कब्जे से उक्त वाहन न्यू हालेंड 3037 टीएक्स स्मार्ट 39 एचपी कंपनी का नीला सफेद रंग का बिना नं. का ट्रेक्टर जिसके पीछे लगी नीले रंग की ट्राली लगी जिसमें 03 घन मीटर अवैध रेत खनिज कुल कीमती पांच लाख पांच हजार रूपये की जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया एवं उक्त वाहन को चलवाया जाकर चौकी परिसर में खड़ा कराया गया
आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2),317(5) 305(e) BNS, 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबध्द किया गया है ।

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