उद्यान की जमीन पर भवन निर्माण भारी पड़ा: CMO अनूपपुर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

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अनूपपुर। नगर पालिका अनूपपुर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। उद्यान (पार्क) की भूमि पर नगर पालिका भवन निर्माण के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेशों की अवहेलना मानते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) प्रदीप कुमार झरिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उद्यान की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान दिनांक 28 अप्रैल 2025 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर नियमानुसार कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित किया जाए।किन्तु आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। न तो आवेदन पर कोई निर्णय लिया गया और न ही नियमानुसार आदेश जारी किया गया। इसके विपरीत, प्रशासन द्वारा उद्यान की भूमि पर निर्मित नए भवन का लोकार्पण एवं उद्घाटन कर दिया गया, जिससे न्यायालय के आदेशों की खुली अनदेखी सामने आई।इस कार्रवाई से आहत होकर याचिकाकर्ता ने पुनः उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने CMO अनुपपुर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि प्रशासन ने निर्धारित समय-सीमा में आदेश पारित नहीं किया और निर्माण कार्य आगे बढ़ाकर लोकार्पण भी कर दिया।इस मामले ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली एवं न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब आगामी सुनवाई में न्यायालय का रुख प्रशासन की जवाबदेही तय करेगा।

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