1 अप्रैल से बदल जाएंगे डिजिटल पेमेंट के नियम, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा लागू
डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। Reserve Bank of India के निर्देश के बाद अब सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य किया जा रहा है।
इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ ओटीपी के जरिए पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को अपनी पहचान दो अलग-अलग तरीकों से सत्यापित करनी होगी। यह बदलाव बढ़ते साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है।
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