इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्‍यक

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अनूपपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की 16 मार्च को घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के दौरान व्हाट्सएप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम/इन्टरनेट वेबसाइट आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म/बल्क एसएमएस/व्हाईस रिकार्डिंग मैसेज/रेडियो (प्रायवेट एफएम चैनल सहित)/चैनल/केबल नेटवर्क/टीवी चैनल/सिनेमा हाल/समाचार पत्र/सार्वजनिक स्थल पर ऑडियो-वीडियो विजुअल में भाषा, धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने की संभावना, वैमनस्यता, घृणा एवं द्वेष की भावना या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना एवं व्यक्तिगत आक्षेप से संबंधित किसी भी प्रकार की आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी से आवश्‍यक है। बिना प्रमाणन पोस्ट पर निर्वाचन नियम एवं आईपीसी/सीआरपीसी के कानूनी प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने पर इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/रेडियो/मोबाइल नेटवर्क/सोशल मीडिया एवं इंटरनेट वेबसाइट पर नजर रखी जा रही है। सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

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