अनुपपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने जिले के अधिकारियों के मध्य नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 60, 161, 165 (6) एवं 237 की मूल क्षेत्राधिकारिता, भूमि विक्रय अनुमति के सभी प्रकरण, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अपील पुनरीक्षण का प्रत्येक 10 वॉ प्रकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण, अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी वशिष्ठ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण, म.प्र. सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण, विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के सभी प्रकरण का निराकरण करेंगे तथा शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के सभी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन का दायित्व संभालेंगे। पंचायत एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अपीलीय प्रकरण का निराकरण करेंगे। राजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ जिला आपूर्ति शाखा, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कोषालय एवं पेंशन, अनुज्ञप्तियां, स्टेनो कलेक्टर, रेडक्रास एवं सी.एस.आर., जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति, जिला अधोसंरचना समिति, खनिज शाखा तथा आबकारी शाखा के प्रमुख रहेंगे।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी (भा.प्र.से. 2018) अमन वैष्णव कलेक्टर न्यायालय से अन्तरित राजस्व एवं अन्य प्रकरणों में, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा संबंधित अधिनियमों की विभिन्न धाराओं एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रकरणों का निराकरण अन्तरित प्रकरणों में म.प्र. भू-राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कलेक्टर के अपील एवं पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरणों का निराकरण करेंगे। जिला अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण, जिला अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के अपील एवं पुनरीक्षण के सभी प्रकरण, म.प्र. कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जिले के सभी तहसीलों के प्रकरण, खाद्य एवं खनिज सबधी अधिनियमों के तहत अन्तरित प्रकरणों को निराकरण, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के उद्भवित अंतरित अपीलीय प्रकरण तथा अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना तथा अन्तरित प्रकरणों में जिला दण्डाधिकारी के शक्तियों का प्रयोग करते हुए निराकरण करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाना, शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित करना एवं समस्त अधीनस्थ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पर नियंत्रण रखेंगे। अपर कलेक्टर अमन वैष्णव म.प्र. पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला होम गार्ड बल की व्यवस्था करेंगे। जिला आपूर्ति (खाद्य) शाखा, उच्च शिक्षा विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जिला सहभागिता, विकास एवं परामर्शदात्री समिति, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल सिंचाई एवं परिवहन विभाग, कोषालय दृढ़ कक्ष, निरीक्षण, रोस्टर एवं पेंशन फोरम, जिला परिवहन शाखा, जिला वक्फ बोर्ड तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अपर कलेक्टर (प्रशासन) के नियंत्रण में होंगी एवं इन विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी। अपर कलेक्टर श्री अमन वैष्णव विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी का दायित्व संभालेंगे तथा विभागीय जांच शाखा के प्रभारी अधिकारी रहेंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करेंगे। अपर कलेक्टर श्री अमन वैष्णव को आकस्मिक व्यय अन्तर्गत रूपये 50000/- तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम 15 के उप नियम (1) के अनुसार कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि अस्थाई अग्रिम स्वीकृति का अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम 16 ए 16 बी के अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंशिक अन्तिम विकर्षण स्वीकृति का अधिकार रहेगा। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियां के सेवा निवृत्ति संबंधी मामले पेंशन प्रकरणों में हस्ताक्षर/निराकरण एवं स्वत्वों का भुगतान करेंगे। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों के समस्त अवकाश, यात्रा भत्ता, चिकित्सा देयक स्वीकृति एवं प्रतिहस्ताक्षर का अधिकार रहेगा। कलेक्टर कार्यालय के समस्त जल प्रदाय, विद्युत एवं दूरभाष पोस्टेज स्टाम्प देयकों एवं अन्य आवर्ती देयकों की स्वीकृति के अधिकार, कलेक्टर कार्यालय, समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों के वाहन का किराया एवं पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियों के अधिकार तथा त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, आकस्मिक एवं नैमेत्तिक व्यय, अन्तर्गत समस्त प्रकार के देयकों एवं वाहन मरम्मत अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे गए हैं। राजस्व एवं अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं रोस्टर का दायित्व दिया गया है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत नस्तियों एवं पत्राचार पर कलेक्टर एवं जिलाध्यक्ष के हैसियत से निराकृत करने का अधिकार, कलेक्टर के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में आकस्मिक एवं कार्यालयीन कार्यों के सम्पादन का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे।
अपर कलेक्टर (विकास) एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (भा.प्र.से.) तन्मय वशिष्ठ शर्मा को विकास शाखा, पंचायत शाखा, योजना शाखा, जिला योजना मण्डल, पदेन अपर संचालक शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग, ई-गवर्नेन्स (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) शाखा, जन समस्या निवारण एवं लोक कल्याण शिविर, जन सम्पर्क निधि, अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का दायित्व दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत अपर कलेक्टर, विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, राज्य बीमारी सहायता, एनआरएचएम, कृषि विभाग/आत्मा परियोजना, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, पशु पालन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जन जातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, महिला बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, परियोजना प्रशासक/सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास, परियोजना पुष्पराजगढ़, मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना एवं श्रम विभाग, जन अभियान एवं आजीविका मिशन, उद्यान विभाग, कृषि विभाग जिपं. सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा के नियंत्रण में होगी एवं इन विभागों की नस्तियां जिपं. सीईओ के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी। जिपं. सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य एवं स्थानीय) निर्वाचन का दायित्व भी संभालेंगे। जिपं. सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे।



