अनूपपुर जानकारी के अनुसार दिनांक 27.9.2025 को फरियादी आनंदकर शुक्ला पिता स्व.चतुर प्रसाद शुक्ला निवासी अनूपपुर द्वार चचाई थाना आकर रिपोर्ट किया गया कि चिल्हारी रोड मेडियारास मे उनकी जमीन में तार फेंसिंग पोल गड़े हुए थे जिसे रामरक्षा पटेल निवासी मेडियारास के द्वारा रंगदारी गुंडागर्दी कर तार फेंसिंग को उखाड़ कर खेती नहीं करने देने की धमकी देने व खेती करने के एवज में पैसे की मांग करने मना करने पर गाली गुफ्तार कर मारपीट करने एवं तार फेंसिंग उखाड़ कर नुकसान करने की रिपोर्ट पर थाना चचाई में अपराध क्रमांक 259/25 धारा 296,115 (2),119(1), 324 (4)351 (3) bns कायम कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 10.2.2025 को विवेचक सउनि महिपाल प्रजापति की ड्यूटी आर.अतुल शर्मा के साथ मेडियारास में दुर्गा जी विसर्जन रावण दहन हेतु लगायी गई थी,ड्यूटी के दौरान आजाद चौक मेडियारास में आरोपी रामरक्षा पटेल अपने साथी अनीश पटेल, प्रवीण सोनी, एवं अंकित साहू के साथ आकर ड्यूटी में तैनात सहायक उप निरीक्षक महिपाल प्रजापति के साथ यह कहकर की आनंदकर शुक्ला के पक्ष लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिए हो तब प्रजापति बोला की मैंने कोई अपराध पंजीबद नहीं किया है आपके द्वारा मारपीट की गई है इसलिए अपराध पंजीबद्ध हुआ है इसी बात को लेकर बहसबाजी करने लगा और अपने साथियों के साथ सुरक्षा में तैनात महिपाल प्रजापति को शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए उनकी वर्दी फाड़ कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर हाथ मुक्का मारपीट एवं प्रवीण सोनी द्वारा हाथ में पहने कड़ा से प्रजापति के सिर में मार चोंट पहुंचाये है फरियादी सहायक उप निरीक्षक महिपाल प्रजापति की रिपोर्ट पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 262/25 धारा 296, 221,132,115 (2), 351(3), 3/5 BNS एवं 3(1)द,ध, 3(2)(va) SC ST act कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान लगातार आरोपियों की धर पकड़ का प्रयास करते रहे दिनांक 24.12.2025 को सूचना मिली कि रात्रि में तालाब के पास अपने अन्य साथियों के साथ रामरक्षा पटेल पिता रामपदारथ उम्र 26 साल, प्रवीण सोनी पिता पुष्प मोहन सोनी उम्र 24 साल दोनों निवासी मेडियारास बैठकर पार्टी मना रहे हैं सूचना पर मौके से रेड करवाई कर आरोपी रामरक्षा पटेल, एवं प्रवीण साहू को दस्तयाब कर मामले में आरोपियों से जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल अनूपपुर भेजा गया।
उक्त मामले में फरार आरोपी अंकित उर्फ यादवेंद्र कुमार साहू पिता राम भुवन साहू उम्र 24 साल निवासी मेडियारास घटना दिनांक से फरार था जिसे मुखबीर की सूचना पर दिनांक 27.12.2025 को रामपुर खाड़ा से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।



