*अनूपपुर/कोतमा* कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रेउसा के ग्राम चाका में एक भाई ने अपने ही सगे भाई के ऊपर ज़मीनी विवाद को लेकर लोहे के सब्बल से जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया तथा जमीन पर पटकर लात,घूंसो से जमकर पिटाई भी कर दी और फिर दोबारा उलझने पर जान से मार देने की धमकी दी गई।पड़ोसियों द्वारा बीच बचाव करने पर फरयादी चंद्रशेखर पिता रामचंद्र जायसवाल ने आरोपी सुरेंद्र पिता रामचंद्र जायसवाल के खिलाफ कोतमा थाने लिखित शिकायत दर्ज कराई है।जिस पर कोतमा पुलिस द्वारा तत्काल मामला सज्ञान मे लेते हुए घायल का मेडिकल कराकर विभिन्न धाराओ मे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह है मामला*
फरियादी चन्द्रशेखर जयसवाल पिता रामचन्द जयसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम चाका ने बताया कि दिनांक 09.01.26 को सुबह करीब 09.00 बजे मेरा छोटा भाई सुरेन्द्र कुमार जयसवाल घर के पास बाड़ी के मेड़ रास्ता में खूँटा सब्बल से गाड़ रहा था,मैने उसे बोला कि रास्ते में खूँटा मत गाड़ो रास्ते के किनारे से खूँटा गाड़ो इसी बात को लेकर भाई सुरेन्द्र कुमार जयसवाल मुझे अश्लील गालियां देते हुए हाथ में रखे सब्बल से मुझे मारा सब्बल मेरे बांये पैर के बीच की अंगुली में लगी,अंगुली कुचल जाने के कारण खून निकलने लगा।तब सुरेन्द्र जयसवाल मुझे पकड़कर जमीन में उठाकर पटक कर हाथ मुक्का से मेरे पेट में व पसलियों में सामने मारपीट करने लगा। मारपीट होते देख मेरी पत्नी धनमतिया जयसवाल ने मेरे परिवारिक भाई कैलाश जयसवाल को फोन लगाई तब कैलाश आकर पत्नी के साथ बीच बचाव किये तो भाई सुरेन्द्र मुझे बोला खूँटा नहीं गाड़ने दोगे तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। मारपीट से मेरे बांये पैर की बीच की अंगुली में,दांये आंख के भौं, पेट के सामने दोनों पसलियों में चोट लगी है।
उक्त घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कोतमा पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा आरोपी सुरेन्द्र कुमार जयसवाल पिता रामचन्द जयसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम चाका के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 296(बी), 115(2), 351(3) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।



