अनूपपुर* पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध रेत उत्खन्न करने वाले रेत माफिया के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.01.2026 को रात्री करीब 10.00 बजे चौकी वेकंटनगर पुलिस को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा मुखबिर के बताये स्थान सिंहपुर से सुलखारी जाने वाले कच्चे रास्ते पर रूककर छिपकर ट्रेक्टर का इन्तजार किया तो सुलखारी तरफ से अंधेरे में एक ट्रेक्टर आते दिखा जिसे रुकवाने के दौरान चालक ट्रेक्टर को खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ीयो की तरफ भाग गया जिसका पीछा किया गया जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।स्वराज 735 FE कम्पनी के ट्रेक्टर के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नही था ट्राली में भी रजि.नं.अंकित नही था,तथा 03 घन मीटर रेत पायी गई जिस पर अज्ञात आरोपी ट्रेक्टर ट्राली चालक/मालिक का कृत्य धारा 303(2),317(5), 305(ई) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खान खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसी तरह दिनांक 29.01.2026 को रात 12.50 बजे गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के बाद बताये स्थान टी.पी.शुक्ला कॉलेज के पास तिपान नदी से वेंकटनगर पड़खुरी कच्चे रास्ते की ओर आने वाले कच्चे रास्ते पर रूककर वाहन का इन्तजार किया तो तिपान नदी तरफ से एक मेटाडोर वाहन आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किया गया तो एक टाटा मेटाडोर वाहन रजिस्ट्रेशन नं. MP65 ZB4843 वाहन चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम शुभांशु शुक्ला उर्फ विपुल पिता सुदेश शुक्ला उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर एवं उक्त वाहन स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड होना बताया।उक्त वाहन के डाला में फुल डाला 05 घन मीटर रेत खनिज भरी होना पाया गया।वाहन स्वामी/चालक शुभांशु उर्फ विपुल शुक्ला से उक्त मेटाडोर वाहन के डाला में लोड रेत खनिज की वैध टीपी की जानकारी चाही गई जो वाहन स्वामी/चालक शुभांशु उर्फ विपुल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया की मेरे पास उक्त मेटाडोर वाहन के डाला में लोड रेत खनिज का कोई कागजात टी.पी.नही है उक्त वाहन के डाला में तिपान नदी से रेत लोड करके ग्राम वेंकटनगर ले जा रहा था वाहन स्वामी/चालक शुभांशु उर्फ विपुल शुक्ला के द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन क्र. MP65ZB4843 में अवैध रूप से रेत(खनिज) चोरी कर परिवहन करना पाया गया जो आरोपी वाहन स्वामी/चालक शुभांशु उर्फ विपुल शुक्ला का कृत्य धारा 303(2),317(5), 305(ई) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खान खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी उपरोक्त के कब्जे से उक्त टाटा कंपनी का मेटाडोर वाहन क्र. MP65ZB4843 मय लोड 05 घन मीटर अवैध रेत (खनिज) वाहन एवं रेत कुल कीमती 1205000/- रूपये की जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया ।

इसी तरह शुभांशु शुक्ला उर्फ विपुल की टाटा मेटाडोर वाहन (डग्गी) पर कार्यवाही के दौरान रात्री 02.00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तिपान नदी से खेलन सिंह बिना नंबर के जॉनडियर ट्रेक्टर ट्राली से अवैध रेत खनिज लोड कर वेंकटनगर की ओर आ रहा है जो मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के मुखबिर के बताये स्थान टी.पी. शुक्ला कॉलेज के पीछे तिपान नदी की ओर कच्चे रास्ते गया जो तिपान नदी के पास पहुंचे तो एक ट्रेक्टर तिपान नदी में नदी के सूखे स्थल की रेत में चल रहा था जिसे हमराह स्टाफ के साथ रूकवाया गया मौके पर उपस्थित गवाहो के समक्ष ट्रेक्टर ट्राली को चेक किया गया तो एक जॉनडियर ट्रेक्टर ट्राली वाहन जिसके सामने एवं पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नही था एवं ट्राली में 02 घन मीटर रेत खनिज लोड पायी गयी उक्त वाहन ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछां गया तो अपना नाम खेलन सिंह पिता दादूराम सिंह गोंड़ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम खोड़री टिकराटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) का होना बताया एवं उक्त वाहन मालिक मथुराप्रसाद भैना निवासी भसखुरा जिला जीपीएम. (छ.ग.) के नाम पर रजिस्ट्रर्ड होना बताया चालक खेलन सिंह से मौके पर उक्त ट्रेक्टर की ट्राली में लोड रेत खनिज की वैध टीपी की जानकारी चाही गई जो ट्रेक्टर चालक खेलन सिंह नें जानकारी देते हुए बताया की मेरे पास उक्त ट्रेक्टर की ट्राली में लोड रेत खनिज का कोई कागजात टी.पी. नही है उक्त ट्रेक्टर ट्राली में तिपान नदी से रेत लोड करके ट्रेक्टर मालिक मथुराप्रसाद भैना के कहने पर ग्राम वेंकटनगर बेंचने ले जा रहा था चालक खेलन सिंह वाहन स्वामी मथुराप्रसाद भैना के द्वारा उक्त ट्रेक्टर में अवैध रूप से रेत(खनिज) चोरी कर परिवहन करना पाया गया जो आरोपी ट्रेक्टर वाहन स्वामी मथुरा प्रसाद भैना एवं चालक खेलन सिंह का कृत्य धारा 303(2),317(5), 305(ई) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खान खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी उक्त ट्रेक्टर चालक के कब्जे से उक्त विना रजिस्ट्रेशन नं. का ट्रेक्टर मय ट्राली जप्त किया गया ।
संपूर्ण कार्यवाही में एक टाटा कंपनी का मेटाडोर वाहन (डग्गी) एवं 02 ट्रेक्टर कुल कीमती 22,00,000/- रूपये एवं रेत (खनिज) कीमती 10,000/- रूपये का जप्त कर उक्त वाहनो के आरोपी वाहन चालक एवं वाहन स्वामीयो के विरूद्ध धारा 303(2),305(E), 317(5) BNS, 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबध्द किया गया है।



