प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ के शिक्षक शिव विशाल नामदेव निलंबित*

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*अनूपपुर* अनूपपुर विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ के प्राथमिक शिक्षक शिवविशाल नामदेव के विरूद्ध दर्ज एफआईआर क्रमांक 294/2024 दिनांक 04.09.2024 धारा 74, 75 (1) (i), 75 (1) (iii), 76, 351 (2) बी.एन.एस. एवं 7, 8, 9 (सी.) (एल) (एम) 10, 11, 12 पास्को एक्ट 3 (1) (i), 3 (2) व्ही.ए. एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध कायम कर रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

*यह है पूरा मामला*
दिनांक 04.09.2024 को फरियादिया थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि शासकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मलगा की शिक्षिका के भोपाल प्रशिक्षण के दौरान उनके स्थान में शासकीय प्राथमिक स्कूल सेतिनचुआ के शिक्षक शिवविशाल नामदेव दिनांक 20.08.2024 से 23.08.2024 तक पढ़ाने आये थे। दिनांक 20.08.2024 को पहले ही दिन शिवविशाल नामदेव ने प्रार्थिया की बालिका एवं स्कूल में पढ़ने वाली अन्य बच्चियों के साथ बुरी नियत से छेडछाड करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी जाने कि रिपोर्ट लेख कराई गई।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो द्वारा आरोपी शिक्षक की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिये जाने पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा महज चंद घण्टो में प्रकरण के आरोपी शिक्षक शिवविशाल नामदेव पिता स्व० भैयालाल नामदेव ,उम्र 60 वर्ष ,निवासी – ग्राम चुकान ,थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर (म०प्र०) को गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया l

*_आरोपी शिक्षक को किया गया निलंबित_*
प्राथमिक शिक्षक शिवविशाल नामदेव का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। जिस पर जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर की सहायक आयुक्त सरिता नायक ने शिवविशाल नामदेव, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ संकुल केन्द्र शा.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलगा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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