कोतमा एवं बिजुरी पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन करने वालों के विरूध्द की गई कार्यवाही*

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*अनूपपुर* कोतमा पुलिस द्वारा अवैध खनिज परिवहन करने वालों के विरूध्द कार्यवाही के दौरान दिनांक 17.01.26 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम गढ़ी तरफ से एक व्यक्ति एक नीले सफेद रंग की स्वराज ट्रेक्टर की ट्राली में बिना टीपी के गिट्टी लोड करके गोविंदा गांव की तरफ परिवहन करते लेकर जा रहा है,जिसे कोतमा सब्जी मंडी के पास से नीले सफेद रंग का स्वराज कम्पनी का ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP 65 AA 3912 जिसके पीछे एक नीले रंग की बिना नम्बर की ट्राली लगी जिसमें 03 घन मीटर अवैध गिट्टी लोड थी,तथा चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया के खिलाफ धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

वही दिनांक 20.01.26 को एक ट्रेक्टर मे गोडारू नदी से अवैध रेत लोड कर बेचने हेतु जमगांव तरफ ले जाया जा रहा था,मुखबिर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही हेतु गोडारू नदी घाट मे पहुचे तभी लाल रंग का ट्रेक्टर आते दिखा पुलिस को देखकर ट्रेक्टर चालक दूर से ही ट्रेक्टर को खडाकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।बिना नंबर की ट्रेक्टर मेसी कम्पनी की ट्राली मे करीबन 03 घनमीटर रेत लोड,ट्रैक्टर मय ट्राली रेत लोड कीमती 365000 रू.की जप्त कर अवैध खनिज चोरी एवं परिवहन करने पर आरोपी वाहन चालक एवं वैध वाहन स्वामी का कृत्य धारा 303(2),317(5) बीएनएस एवं 4/21 खनिज अधिनियम व एम.वी.एक्ट. की धारा 77/177 का पाये जाने से अपराध कायम किया गया है।

ठीक उसी प्रकार दिनांक 22.01.2026 को बिजुरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध अनुमति के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है।सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई,घेराबंदी देखकर ट्रेक्टर ट्राली ड्राइवर कुछ दूर पहले ही ट्रेक्टर खडा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया जिसकी तलाश की गयी पर पता नही चला मौके से रेत से भरा बिना नंबर के वाहन ट्रैक्टर को जप्त किया गया।उक्त ट्रेक्टर को मौके से विधिवत जप्त किया जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं 4/21 खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

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