*अनूपपुर* अवंती फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर कोतमा दीप नारायण पाण्डेय पिता राजेंद्र प्रसाद पांडे के द्वारा कोतमा थाने में लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से विकाश शुक्ला पिता राजेश शुक्ला (फील्ड ऑफिसर मो.7879388709 एवं वायलेट नं 771234140345) निवासी वार्ड क्र.07 खोड़री नं.01 के द्वारा अवन्ती फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड शाखा कोतमा में वायलेट से 2,53,659 रू.व नगद 2,22,062 रू. कुल 4,75,721/-रु.की राशि वसूली कर गबन किए जाने की शिकायत पर आरोपी विकाश शुक्ला के खिलाफ थाना कोतमा द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 318 ( 4 ),316 (5) बीएनएस का अपराध पाये जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
यह है पूरा मामला*
फरियादी दीपनारायण पाण्डेय के अनुसार अवन्ती फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड शाखा कोतमा भारतीय रीजर्व बैंक बैंगलूरू से पंजीकृत अवन्ती फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड शाखा कोतमा संस्था है जिसका पंजीयन संख्या NBFC – ND – TYPE-2-KCN-02-00-338 है,जिसमें पदस्थ फील्ड ऑफिसर विकाश शुक्ला जिसका इम्प्लाई आई.डी.क्र.HM-7989 है,जिसका कार्य अवन्ती फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड शाखा कोतमा के द्वारा ग्राहको दिये गये ऋण की किश्त की वसूली गई राशि अवन्ती फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड शाखा कोतमा एयरटेल पेमेन्ट बैंक, इस्पाईस मनी के माध्यम से,वायलेट से (सी.सी.एम.)कैस इन्ट्री के माध्यम से जमा करना था।
किंतु विकाश शुक्ला के द्वारा दिनांक 17.11.2025 को 22 ग्राहको से किश्त की राशि कुल 43044 रू., दिनांक 18.11.25 को 14 ग्राहको से किश्त की राशि कुल 22016 रू.,दिनांक 19.11.25 को 06 ग्राहकों से किश्त की राशि कुल 10368 रु.,दिनांक 20.11.25 को 07 ग्राहकों से किस्त की राशि कुल 13766 रू.,दिनाक 21.11.25 को तीन ग्राहकों से किस्त राशि कुल 4961 रु., दिनांक 22.11.25 को तीन ग्राहकों से किस्त की राशि कुल 4929 रू.,दिनांक 24.11.25 को आठ ग्राहकों से किस्त की राशि कुल 154575 रू.वसूली की गई।तथा कुल रकम 253659 रू.उक्त वर्णित ग्राहकों को अपने मोबाईल के वायलेट के माध्यम से रसीद देकर राशि प्राप्त कर लिया गया,जबकि विकाश शुक्ला के द्वारा अवंती फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड द्वारा जारी एयरटेल पेमेंट स्पाईस मनी के माध्यम से करना था लेकिन विकाश शुक्ला के द्वारा वसूली गई 253659 रू.की राशि को जमा नहीं किया गया।
वही विकाश शुक्ला के द्वारा दिनांक 26.03.25 को टीका बाई निवासी कुदरी से किस्त की राशि 12000 रु., दिनांक 27.06.2025 को सेमवती अगरिया निवासी जर्राटोला 10,000 रु.,दिनांक 27.06.25 को मालती निवासी कुदरी से 15,000 रू.,दिनांक 10.09.25 दुअशिया बाई यादव निवासी बगडुमरा से 28,000 रू.,दिनांक 30.9.25 को मंती यादव निवासी बगडुमरा से 10000रू., दिनांक 30.09.25 को रूपा चौधरी निवासी भाद से 3702 रू.,दिनांक 25.05.25 को मोनिका तिवारी निवासी उमरदा से 40,000 रू.,दिनांक 16.05.25 प्राची शर्मा निवासी थानगांव से 10000 रू.,दिनांक 29.04.25 सविता शर्मा निवासी थानगांव से 10000 रू.,दिनांक 30.10.25 को सावित्री बाई केवट निवासी पथरौड़ी से 1500 रू.,दिनांक 13.11.25 को रामबाई जयसवाल,जर्राटोला 5000 रू.,दिनांक 31.12.25 को नगीना केवट बसनिया धाना से 5360 रू.,दिनांक 31.03.25 को सुरमिला प्रजापति,बहेराबांध से 1500 रू. दिनांक 14.11.25 को संगीता सिंह पथरौड़ी से 50,000 रू.,दिनांक 10.11.2025 को रामबाई ग्राम टांकी से 10.000 रू. व संगीता बाई प्रजापति ग्राम भगता से किस्त की राशि 10,000 रूपये बिना रसीद दिए ही ले लिया गया।इस प्रकार कुल 2,22,062 रू. की राशि ग्राहकों से नगद वसूल कर ग्राहको को नेटवर्क नहीं है बताकर रसीद नहीं दिया गया और मोबाईल नेटवर्क चालू होने पर मोबाईल पर रसीद भेजने की बात कहने की बात कही गई।ग्राहकों द्वारा विश्वास कर पूर्व की भांति किश्त की नगद राशि बिना रशीद लिये दे दी गई,क्योंकि विकाश शुक्ला के द्वारा हमेशा ही वसूली का कार्य किया जाता था।


